नहीं बढ़ेगी न्यायाधीशों की रिटायरमेंट उम्र, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को किया खारिज
सप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट हाईकोर्ट जज की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के हाई कोर्ट जज की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। एमएम कृष्णा ने यह याचिका दायर की थी। उनकी मांग है कि सभी स्टेट के हाई कोर्ट जजों की रिटायरमेंट आयु 3 साल बढ़ा देनी चाहिए। बता दें कि वर्तमान में 62 की उम्र में सभी स्टेट न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इसकी उम्र 65 करने लिए जनहित याचिका दायर की गई थी।
इससे पहले SCऔर HC की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर हुई थी बात
पिछले दिनों कई खबरें चली थी कि केंद्र सरकार हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तैनात जजों की उम्र बढ़ाने की तरफ विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की 65 और हाईकोर्ट के जजों की 62 रिटारयमेंट उम्र पर अभी तक कोई फैसला भी नहीं आया।
पेंडिंग केसों के कम करने के लिए उठ रही है मांग
आपको बता दें कि हमारे में देश में प्रत्येक दिन कोई ना कोई जुर्म होता है। ऐसे में सभी कोर्ट में केस की तादाद काफी ज्यादा है और जजों की संख्या कम हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ये मांग की जा रही है।
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