Move to Jagran APP

अज्ञात शवों की पहचान के लिए आधार के उपयोग की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज

अज्ञात शवों की पहचान के लिए आधार के उपयोग की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। अमित साहनी ने दायर की थी याचिका।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 01:23 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 01:23 PM (IST)
अज्ञात शवों की पहचान के लिए आधार के उपयोग की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज
अज्ञात शवों की पहचान के लिए आधार के उपयोग की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें अज्ञात शवों की पहचान के लिए केंद्र और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) को आधार के बायोमैट्रिक्स का उपयोग करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

loksabha election banner

जस्टिस मदन बी. लोकुर, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अमित साहनी को दिल्ली हाई कोर्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहां पहले से उनकी एक याचिका दायर है जिसमें उन्होंने गुमशुदा और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए आधार बायोमैट्रिक्स के इस्तेमाल की मांग की है।

जब पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया तो अमित साहनी ने अपनी याचिका वापस ले ली। याचिका में साहनी ने केंद्र सरकार और यूआइडीएआइ को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वे अज्ञात शवों की पहचान के लिए आधार के पहले उपलब्ध विवरणों को अविलंब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और राज्यों के साथ साझा करें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.