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सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को दिया निर्देश, जगन्नाथ मंदिर के लिए पूर्णकालिक प्रशासक किए जाएं नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट ने उन घटनाओं पर भी चिंता जताई जिनमें महिलाओं के आभूषण छीनने व उनके साथ दु‌र्व्यवहार जैसी घटनाएं हुई थीं।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Mon, 04 Nov 2019 11:24 PM (IST)Updated: Mon, 04 Nov 2019 11:33 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को दिया निर्देश, जगन्नाथ मंदिर के लिए पूर्णकालिक प्रशासक किए जाएं नियुक्त
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को दिया निर्देश, जगन्नाथ मंदिर के लिए पूर्णकालिक प्रशासक किए जाएं नियुक्त

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओडिशा सरकार को निर्देश दिया कि पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के कामकाज के प्रबंधन के लिए एक पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक नियुक्त किया जाए। शीर्ष कोर्ट ने श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण दर्शन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी निर्देश जारी किए।

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बच्चों का विशेष ध्यान रखना मंदिर प्रबंधन का परम कर्तव्य 

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'सारे हालात और तथ्यों को देखते हुए हम राज्य सरकार को पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश देते हैं, अतिरिक्त प्रभार के माध्यम से नहीं।' शीर्ष अदालत ने कहा कि बड़ी संख्या में रोजाना दर्शनार्थी मंदिर आते हैं और क्रमबद्ध तरीके से उचित दर्शन की सुविधा देने तथा उम्रदराज और बच्चों का विशेष ध्यान रखना मंदिर प्रबंधन का परम कर्तव्य है।

जिला जज द्वारा भी जताई गई थी चिंता 

शीर्ष कोर्ट ने उन घटनाओं पर भी चिंता जताई जिनमें महिलाओं के आभूषण छीनने व उनके साथ दु‌र्व्यवहार जैसी घटनाएं हुई थीं। कोर्ट ने ऐसी घटनाओं के दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। दर्शनार्थियों को कथितरूप से परेशान करने के आरोपों तथा सेवकों की नियुक्तिओं जैसे कई सवालों पर जिला जज द्वारा जताई गई चिंता पर शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया।


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