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'जल निकायों की सुरक्षा नहीं होने पर अदालतें मूकदर्शक नहीं रह सकतीं', सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिए भौतिक सत्यापन के निर्देश

Published: Sat, 24 Oct 2026 10:37 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल निकायों की सुरक्षा न होने पर अदालतें मूकदर्शक नहीं रह सकतीं।

जल निकायों की सुरक्षा नहीं होने पर अदालतें मूकदर्शक नहीं रह सकतीं।

जल निकायों की सुरक्षा नहीं होने पर अदालतें मूकदर्शक नहीं रह सकतीं।

HighLights

  1. जल निकायों की सुरक्षा न होने पर अदालतें मूकदर्शक नहीं।

  2. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को वेटलैंड्स सत्यापन का निर्देश दिया।

  3. संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा है जल संरक्षण।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल निकायों की सुरक्षा नहीं होने पर अदालतें मूकदर्शक नहीं रह सकतीं। शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों और संबंधित प्राधिकरणों को आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) का भौतिक सत्यापन करने और उनकी सीमाओं का निर्धारण करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि जल निकाय पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और उनका संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ा है। पीठ ने कहा कि अदालत जल निकायों के असुरक्षित रहने से उत्पन्न होने वाले परिणामों के प्रति उदासीन नहीं रह सकती।

इसी उद्देश्य से कोर्ट ने राज्यों और आर्द्रभूमि प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि जहां अब तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, वहां यह प्रक्रिया पूरी की जाए। संबंधित अधिकारियों को अपनाई गई प्रक्रिया और तरीके का विवरण देते हुए अनुपालन हलफनामा भी दाखिल करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने की बात कही थी। हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफड़े ने दलील दी कि इस प्रक्रिया में व्यापक कार्य और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की जरूरत होगी। उन्होंने छह से नौ महीने का समय देने का अनुरोध किया।

पीठ ने व्यावहारिक कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए प्रक्रिया पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया। साथ ही चिंता जताई कि नियमों के प्रकाशन के नौ वर्ष बाद भी जल निकायों का भौतिक सत्यापन और सीमांकन पूरा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पक्षी प्रेमी आनंद आर्य, अधिवक्ता एमके बालकृष्णन और गैर-सरकारी संगठन वनशक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)