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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 09, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

गलत लिंक पर क्लिक कर गंवानी पड़ी थी IIT बॉम्बे की सीट, अब SC के आदेश पर मिलेगा दाखिला

By Neel RajputEdited By:
Published: Wed, 09 Dec 2020 04:02 PM (IST)

न्यायमूर्ति एक के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने छात्र की तरफ से वकील प्रह्लाग परांजपे द्वारा पेश प्रस्तुतियों को ...और पढ़ें

Supreme Court के आदेश पर मिलेगा अस्थायी दाखिला
Supreme Court के आदेश पर मिलेगा अस्थायी दाखिला

नई दिल्ली, पीटीआइ। गलत लिंक पर क्लिक कर आइआइटी बॉम्बे की सीट गंवाने वाले सिद्धांत बत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने संस्थान को छात्र को इंजीनियरिंग कोर्स में अस्थाई रूप से दाखिला देने को कहा है। बता दें कि जेइइ की परीक्षा में 270वीं रैंक प्राप्त करने वाले सिद्धांत को एक छोटी- सी भूल की वजह से अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। दरअसल उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बी.टेक कोर्स में अपनी जगह पक्की कर ली थी, लेकिन उसने अपने रोल नंबर को अपडेट करने के दौरान गलत लिंक पर क्लिक कर यह सीट गंवा दी थी। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आइआइटी बॉम्बे को छात्र अस्थाई रूप से दाखिल देने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति एक के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने छात्र की तरफ से वकील प्रह्लाग परांजपे द्वारा पेश प्रस्तुतियों को पढ़ा और दलीलों को सुना। इसके बाद उन्होंने आइआइटी बॉम्बे को छात्र को अस्थायी रूप से प्रवेश देने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने भी प्रतिष्ठित संस्थान को नोटिस जारी किया और कहा कि शीतकालीन अवकाश के बाद सिद्धांत की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाइकोर्ट ने सिद्धांत की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा सीटें भरने और प्रवेश प्रक्रिया का पालन करने का हवाला दिया था।