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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी को 2जी घोटाले की जांच 6 माह में पूरी करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर को भी राहत दी, जिन्हें 2014 में 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 12 Mar 2018 02:40 PM (IST)Updated: Mon, 12 Mar 2018 02:40 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी को 2जी घोटाले की जांच 6 माह में पूरी करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी को 2जी घोटाले की जांच 6 माह में पूरी करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली [ पीटीआई ]। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले और अन्य संबंधित मामलों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने में जांच करने का निर्देश दिए हैं।

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जस्टिस अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे सहित 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच पर दो सप्ताह में एक स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने और अन्य संबंधित मामलों को दर्ज करने का निर्देश दिया।

पीठ ने महसूस किया कि जांच लंबे समय से चल रही है और इस देश के लोगों को इस तरह के संवेदनशील मामलों में अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर को भी राहत दी, जिन्हें 2014 में 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में स्थानांतरित करने के केंद्र के निर्णय को सही ठहराया और एनजीओ द्वारा दायर एक अवमानना ​​याचिका को खारिज कर दिया, जो कि घोटाले से संबंधित थी।


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