शेखर चंद्रशेखर को 4 महीने में चुकाना होगा निवेशकों का पैसा: SC
सुप्रीम कोर्ट ने सैंकड़ों लोगों से ठगी करने वाले शेखर चंद्रशेखर को चार महीने के अंदर निवेशकों का 19 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है। पैसा नहीं लौटान पर उसकी जमानत रद कर दी जाएगी।
मुंबई। पोंजी स्कीम के जरिए 500 से ज्यादा लोगों को करोड़ो रूपये का चूना लगाने वाले शेखर चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दिया है। अदालत ने 4 महीने के अंदर शेखर को निवेशकों से ठगा 19 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है। शेखर को हाल ही में अदालत से जमानत मिली है।
अदालत ने कहा कि अगर शेखर दिए गए समय में निवेशकों का पैसा नहीं चुका पाता है तो उसकी जमानत रद कर दी जाएगी। हालांकि मुंबई पुलिस को भरोसा है कि शेखर को हमेशा के लिए जमानत नहीं मिल पाएगी। क्योंकि शेखर का नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। शेखर पर तमिलनाडु में धोखाधड़ी के 16 केस दर्ज है। उसके ऊपर कर्नाटक और दिल्ली में भी लोगों से धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस ने उसे पिछले साल ही गिरफ्तार किया था। शेखर के साथ पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड और फिल्म मद्रास कैफे की हिरोइन लिना पॉल को भी गिरफ्तार किया था।
पुलिस का कहना है कि शेखर एक राज्य में धोखाधड़ी के बाद दूसरे राज्य के लोगों से धोखाधड़ी किया करता था। जेल से आने के बाद उसने फिर से लोगों को ठगना शुरू कर दिया।