अनुच्छेद 370 पर नई याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। यह धारा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देती है। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा पहले से लंबित याचिकाओं में भी उठाया गया है। सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और अजय रस्तोगी की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वे इस मुद्दे पर याचिकाओं की संख्या क्यों बढ़ाना चाहते हैं। इसके बदले वे लंबित मामलों में ही पक्षकार बनने के लिए आवेदन करें।
अधिवक्ता विजय मिश्रा और संदीप लांबा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के 26 जनवरी, 1957 को भंग होने के साथ ही अनुच्छेद 370 अप्रासंगिक माना जाए। उन्होंने यह मांग भी की है कि जम्मू-कश्मीर के संविधान को मनमाना, असंवैधानिक और निरस्त घोषित किया जाए, क्योंकि यह भारतीय संविधान की सर्वोच्चता के खिलाफ है। इसके साथ ही यह एक राष्ट्र, एक संविधान, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रीय ध्वज के सिद्धांत के भी खिलाफ है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर और शेष राष्ट्र के लिए दो समानांतर संविधानों का होना एक अजीब किस्म का विरोधाभास है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वोट बैंक की राजनीति के कारण किसी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बावजूद इसके कि जम्मू-कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने के काफी बाद लागू हुआ था।