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सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश- कहीं भी नहीं बनेंगे प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे

कोर्ट ने पटाखों पर अपना आदेश स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रीन पटाखे बनाने का उनका आदेश पूरे देश के लिए है।

By Arti YadavEdited By: Published: Wed, 31 Oct 2018 12:49 PM (IST)Updated: Wed, 31 Oct 2018 12:50 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश- कहीं भी नहीं बनेंगे प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे
सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश- कहीं भी नहीं बनेंगे प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे

नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगाए गए बैन को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने पटाखों पर अपना आदेश स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रीन पटाखे बनाने का उनका आदेश पूरे देश के लिए है। यानी अब देश मे कहीं भी सामान्य पटाखें नही बनेंगे। सिर्फ कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखे ही बनेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि प्रदूषण करने वाले जो पटाखे पहले बन चुके है, उन्हें भी दिल्ली-एनसीआर मे बेचे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि दिल्ली एनसीआर के अलावा बाकी जगह सामान्य पटाखे चलाए जा सकते हैं।

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गौरतलब है कि दिवाली पर पटाखों के दो घंटे फोड़े जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कायम है। तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि दिवाली पर दो घंटे ही पटाखे फोड़े जाएंगे, राज्य सरकार समय तय करे। बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि दीपावली के दिन राज्य की धार्मिक परंपरा के मुताबिक सुबह के वक्त भी पटाखे फोड़ने की इजाजत दी जाए। राज्य सरकार ने पटाखों के जलाने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की थी।

बता दें कि शीर्ष न्यायालय ने 23 अक्टूबर को कहा था कि लोग दीपावली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से लेकर रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। अधिवक्ता बी विनोद खन्ना के मार्फत से दायर याचिका में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सुबह साढ़े चार बजे से सुबह साढ़े छह बजे तक भी पटाखे फोड़ने की इजाजत देने को कहा है। याचिका में कहा गया था कि दीपावली के उत्सव को लेकर हर राज्य या पंथ की अपनी अलग-अलग परंपराएं और संस्कृति हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध लोगों के वाजिब धार्मिक अधिकारों को खारिज करता है।


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