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सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिका पर तय की सुनवाई

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ ने सोमवार को कहा कि इस मामले के साथ विधि आयोग की रिपोर्ट भी शामिल की जाए।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Tue, 10 Jan 2017 12:18 AM (IST)Updated: Tue, 10 Jan 2017 02:39 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिका पर तय की सुनवाई
केंद्र ने स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए इसे सुनवाई योग्य नहीं बताया था।

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण और लेख पर आइपीसी के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली भाजपा नेता सुब्रह्माण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई तय कर दी है। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ ने सोमवार को कहा कि इस मामले के साथ विधि आयोग की रिपोर्ट भी शामिल की जाए।

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इससे पहले केंद्र ने स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए इसे सुनवाई योग्य नहीं बताया था। उसने कहा था कि यह रिट याचिका नहीं है। जनहित याचिका है क्योंकि भड़काऊ भाषण के आरोप में स्वामी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इस पर स्वामी ने सोलिसिटर जनरल की दलील का विरोध किया था।

एनएचआरसी को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लोगों से अत्याचार और अमानवीय व्यवहार रोकने को प्रभावी कानून बनाने की मांग पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का पक्ष जानना चाहता है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने इस मामले में जवाब देने के लिए एनएचआरसी के रजिस्ट्रार जनरल को सोमवार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति कर्णन को पैरवी की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सीएस कर्णन को मद्रास हाई कोर्ट से उनके तबादले के मामले की पैरवी खुद करने की मंजूरी दे दी है। सेवारत हाई कोर्ट जज द्वारा ऐसा किया जाना संभवत: पहली बार होगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने न्यायमूर्ति कर्णन की अर्जी पर सोमवार को यह फैसला दिया।

तेलंगाना की याचिका खारिज

न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति पीसी पंत की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कृष्णा नदी ट्रिब्यूनल के खिलाफ तेलंगाना सरकार की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। याचिका में चार राज्यों के बीच कृष्णा नदी के पानी के नए सिरे से आवंटन की मांग की गई थी। ट्रिब्यूनल ने अविभाजित आंध्र प्रदेश को 1005 टीएमसी फीट पानी देने का आदेश दिया था।

नया टीबी प्रोटोकॉल लागू करो

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से तपेदिक (टीबी) ने नए प्रोटोकॉल को लागू करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर दवा का कंबिनेशन वही है तो फिर इसे सप्ताह में तीन दिन के बजाय रोजाना क्यों नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह को इस संबंध में केंद्र से निर्देश लेकर अगली सुनवाई 13 जनवरी को बताने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर भेजा दिल्ली सरकार को नोटिस


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