महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी के खिलाफ दायर मामला सुप्रीम कोर्ट ने किया बंद
कोर्ट ने मुफ्ती को दो दिन पहले ही रिहा किए जाने पर संज्ञान लेते हुए पीडीपी की नेता की नजरबंदी के खिलाफ उनकी बेटी इल्तिजा की याचिका गुरुवार को बंद कर दी। महबूबा को मंगलवार रात रिहा कर दिया गया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को दो दिन पहले ही रिहा किए जाने पर संज्ञान लेते हुए पीडीपी की नेता की नजरबंदी के खिलाफ उनकी बेटी इल्तिजा की याचिका गुरुवार को बंद कर दी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ को केंद्र शासित प्रदेश और इल्तिजा की वकील ने पीडीपी नेता की रिहाई के बारे में सूचित करने पर पीठ ने कहा, 'अच्छा है।'
महबूबा को मंगलवार रात रिहा कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने उनके खिलाफ जन सुरक्षा कानून के तहत आरोप वापस ले लिए। अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र के फैसले के बाद वह एक साल से भी ज्यादा समय से नजरबंद थीं।
इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, 'अब आपने उन्हें रिहा कर दिया है?' मेहता ने इस पर 'हां' में जवाब दिया। याचिकाकर्ता की वकील नित्या रामकृष्णा ने भी कहा कि सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया है।