सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ससुराल से निकाली गई महिलाएं कहीं से भी दर्ज करवा सकती हैं केस
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि घर से निकाली गई महिला अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ कहीं से भी मामला दर्ज करवा सकती हैं।
By Atyagi.jimmcEdited By: Published: Tue, 09 Apr 2019 12:39 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2019 12:39 PM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र। जिन महिलाओं को उनके ससुराल से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हें बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर से बाहर निकाली गई महिला अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ उस स्थान पर आपराधिक मामला दर्ज कर सकती है, जहां उसने शरण ली है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि महिला अब अपने ससुराल वालों के खिलाफ उस स्थान से भी शिकायत दर्ज करवाने की आवश्कता नहीं है, जहां उसका वैवाहिक घर है। कोर्ट ने कहा की पीड़िता या तो अपने माता पिता के घर से या फिर जहां उसने शरण ली हुई है, वहीं से कार्रवाई शुरू कर सकती है।
बता दें कि अभी तक नियम था कि महिला को उसी जगह से केस दर्ज करवाना पड़ता था, जहां उसका वैवाहिक घर है, लेकिन अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ के इस फैसले से महिलाओं को काफी राहत मिलने वाली है। बता दें कि कोर्ट का ये फैसला उत्तर प्रदेश की रूपाली देवी द्वारा दायर की गई याचिका पर आया है।
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