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पति व सास से अच्छा व्यवहार न करने वाली महिला को सुप्रीम कोर्ट ने दी ये नसीहत

मामले में पति ने पंजाब व हरियाणा होई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पत्नी को बुधवार से ही पति के साथ रहने की हिदायत अदालत ने दी है।

By Tilak RajEdited By: Published: Thu, 07 Dec 2017 09:29 AM (IST)Updated: Thu, 07 Dec 2017 10:51 AM (IST)
पति व सास से अच्छा व्यवहार न करने वाली महिला को सुप्रीम कोर्ट ने दी ये नसीहत
पति व सास से अच्छा व्यवहार न करने वाली महिला को सुप्रीम कोर्ट ने दी ये नसीहत

नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को नसीहत दी है कि वह अपने पति व सास से अच्छा व्यवहार करे। अदालत ने महिला के परिजनों से दोनों की जिंदगी से दूर रहने को कहा है।

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जस्टिस कुरियन जोसेफ व दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि दंपति से बातचीत करने पर लगता है कि उन्हें फिर से एक मौका दिया जाना चाहिए। दोनों कुछ सप्ताह साथ रहें। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को तय की गई है।

बेंच ने माना कि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ कोई बड़ा कानूनी कदम नहीं उठाया है। सिवाय मेंटीनेंस (गुजाराभत्ता) के। लिहाजा उन्हें लगता है कि दोनों को एक मौका मिलना चाहिए। महिला को सख्त हिदायत दी गई है कि वह अदालत को सूचित किए बगैर पति का घर नहीं छोड़ेगी।

इस मामले में पति ने पंजाब व हरियाणा होई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पत्नी को बुधवार से ही पति के साथ रहने की हिदायत अदालत ने दी है।

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