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जेट-एतिहाद समझौते पर याचिका संशोधित करें स्वामी : सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने स्वामी की याचिका में हुई त्रुटि से अवगत कराया।

By Manish NegiEdited By: Published: Tue, 29 Aug 2017 08:09 PM (IST)Updated: Tue, 29 Aug 2017 08:09 PM (IST)
जेट-एतिहाद समझौते पर याचिका संशोधित करें स्वामी : सुप्रीम कोर्ट
जेट-एतिहाद समझौते पर याचिका संशोधित करें स्वामी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से जेट एयरवेज और अबू धाबी के एतिहाद एयरवेज समझौते के खिलाफ दायर याचिका में संशोधन करने को कहा है। भाजपा नेता ने समझौता निरस्त करने की मांग की है। उड़ानों की बढ़ती संख्या के आधार पर उन्होंने भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते को भी चुनौती दी है।

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने स्वामी की याचिका में हुई त्रुटि से अवगत कराया। नरसिम्हा ने कहा कि स्वामी को भारत और यूएई के बीच हुए समझौते को चुनौती देनी चाहिए। सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस पीसी पंत और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पीठ ने स्वामी से कहा, 'आप संशोधन के लिए अर्जी दायर करें। यह अदालत इसकी अनुमति देगी। आपको विशेष रूप से इसे चुनौती देते हुए संशोधित अर्जी दायर करनी है।' स्वामी ने चार सप्ताह का समय मांगा जिसे शीर्ष अदालत ने मंजूर कर लिया।

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