डीजीपी के लिए पैनल पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सवाल, यूपीएससी के सचिव तलब
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सभी राज्यों के लिए डीजीपी के चयन में यूपीएससी की सलाह को अनिवार्य बना दिया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सचिव को तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि बुधवार को सुबह साढ़े दस बजे यूपीएससी के सचिव व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर बताएं कि क्या पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आइपीएस अफसरों का पैनल बनाया गया है?
अधिवक्ता प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया। प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में कहा है कि वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी द्वारा नहीं बल्कि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा तैयार की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत विभिन्न राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इन राज्यों ने डीजीपी के चयन और नियुक्ति में अपने स्थानीय नियमों को लागू करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सभी राज्यों के लिए डीजीपी के चयन में यूपीएससी की सलाह को अनिवार्य बना दिया था।