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वोटों की गिनती प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

जनहित याचिका में मांग की गई है कि बूथवार नहीं, बल्कि एक साथ मतगणना के आंकड़े जारी किए जाएं। इससे मतदाताओं की जानकारी लीक नहीं होगी।

By Arti YadavEdited By: Published: Tue, 06 Mar 2018 08:19 AM (IST)Updated: Tue, 06 Mar 2018 09:02 AM (IST)
वोटों की गिनती प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
वोटों की गिनती प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

नई दिल्ली, (ब्यूरो)। मतगणना में टोटलाइजर के उपयोग को लेकर चल रही चर्चा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि बूथवार नहीं, बल्कि एक साथ मतगणना के आंकड़े जारी किए जाएं। इससे मतदाताओं की जानकारी लीक नहीं होगी। साथ ही वोटों की गिनती करने वाली प्रणाली (टोटलाइजर) से डाटा लीक होने या उसके हैक होने की आशंकाओं के बारे में सवाल पूछे गए हैं। जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह चुनाव को मजबूती प्रदान करने की बात से सहमत है। लेकिन टोटलाइजर के इस्तेमाल को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि राजनीतिक दल तो यही चाहते हैं कि बूथवार मतगणना हो, जिससे वह आकलन कर सकें कि उन्होंने कहां काम किया और कहां नहीं। दरअसल मंत्री समूह के समक्ष भाजपा का भी यही मत था। हालांकि कांग्रेस समेत लगभग एक दर्जन दलों का मानना था कि टोटलाइजर का उपयोग होना चाहिए। गौरतलब है कि कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि किसी सीट के नतीजे की एक बार ही घोषणा होनी चाहिए। हर बूथ का परिणाम अलग से बताने पर राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार खास इलाके के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।


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