Move to Jagran APP

एससी-एसटी एक्ट में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम (एससी, एसटी एक्ट) में किए गए हाल के संशोधनों पर जवाब देने को कहा है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 22 Oct 2018 07:58 PM (IST)Updated: Mon, 22 Oct 2018 07:58 PM (IST)
एससी-एसटी एक्ट में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
एससी-एसटी एक्ट में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम (एससी, एसटी एक्ट) में किए गए हाल के संशोधनों पर जवाब देने को कहा है। इन संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से 26 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

loksabha election banner

इससे पहले सात सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी एक्ट में संसद द्वारा किए गए संशोधनों पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से संशोधनों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कुछ दिशा-निर्देश दिए थे। इसके तहत अदालत ने इस कानून के तहत शिकायत होने पर तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट ने कहा था कि शिकायत मिलने पर तुरंत मामला दर्ज नहीं होगा। डीएसपी पहले शिकायत की प्रारंभिक जांच करके पता लगाएगा कि मामला झूठा या दुर्भावना से प्रेरित तो नहीं है। लेकिन, बाद में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को निरस्त करते हुए कानून में संशोधन कर दिया। इसके तहत तत्काल गिरफ्तारी वाली व्यवस्था फिर से बहाल हो गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.