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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, पराली जलाने पर रोक की क्या है योजना

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि भविष्य में पराली जलाने पर रोक लगाने को लेकर उसकी योजना क्या है। अदालत ने केंद्र से इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्र सरकार पहले ही वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक अध्यादेश ला चुकी है।

By Arun kumar SinghEdited By: Published: Mon, 11 Jan 2021 07:49 PM (IST)Updated: Mon, 11 Jan 2021 07:49 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, पराली जलाने पर रोक की क्या है योजना
भविष्य में पराली जलाने पर रोक लगाने को लेकर उसकी योजना क्या है।

 नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि भविष्य में पराली जलाने पर रोक लगाने को लेकर उसकी योजना क्या है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्र सरकार पहले ही दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक अध्यादेश ला चुकी है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए अदालत में उपस्थित हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस संबंध में विस्तृत योजना दाखिल करने को कहा। 

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

जस्टिस बोबडे ने मेहता से कहा, 'अगले साल से पराली जलने पर ठोस योजना लेकर हमारे पास आएं।' इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। पराली जलने के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले आदित्य दूबे की तरफ से पेश वकील विकास सिंह ने कहा कि अब पराली जलाने का मौसम खत्म हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार यह बताए कि अगले साल से इस पर नियंत्रण के लिए वह क्या कदम उठाएगी। 

पूर्व में सरकार ने कहा था कि वह कानून बनाकर एक स्थायी निकाय का गठन करने पर विचार कर रही है। यह निकाय हर साल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की वजह से दिल्ली-एनसीआर में पैदा होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या से निपटेगा। 


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