शिमला के लिए फ्लाइट शुरू न होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज
वायु परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित न करने पर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों से जवाब तलब किया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शिमला समेत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में वायु परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित न करने पर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों से जवाब तलब किया है। नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने जवाब देने के लिए चार मई तक का वक्त दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस आर बानुमथी की बेंच ने कहा कि यदि इस अवधि में संतोषजनक जवाब न मिला तो वह स्वयं संबंधित लोगों और विभागों की जिम्मेदारी तय कर देंगे।
पीठ ने अगली सुनवाई से पहले इस बाबत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की कॉपी भी मांगी है। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन में कैटेगरी वन के तहत अति व्यस्ततम वो हवाई रूट आते हैं जो देश के प्रमुख बड़े शहरों को जोड़ते हैं। वहीं कैटेगरी टू में वो हवाई रूट आते हैं जो भौगोलिक दृष्टि से काफी दुरूह हैं। इसमें जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर पूर्व के राज्य आते हैं। कोर्ट ने जवाब तलब करते हुए उम्मीद जताई है कि इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होगी।