PFI के संस्थापक अध्यक्ष ई अबूबकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दिल्ली के अस्पताल में इलाज की मिली अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के संस्थापक अध्यक्ष ई अबूबकर को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज कराने की ...और पढ़ें

अबूबकर को दिल्ली के अस्पताल में इलाज की सुप्रीम कोर्ट से मिली इजाजत

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के संस्थापक अध्यक्ष ई अबूबकर को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज कराने की शुक्रवार को अनुमति दे दी। अदालत ने इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने अबूबकर को साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज का खर्च उठाने का निर्देश दिया और कहा कि साथ में परिवार का एक सदस्य रहेगा। पीठ ने कहा, 'याचिकाकर्ता को सुरक्षा के लिए आवश्यक शुल्क भी देना होगा। हम स्पष्ट करते हैं कि साथ रहने वाले व्यक्ति के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं होनी चाहिए।'
सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अबूबकर को एक सप्ताह के लिए मैक्स अस्पताल भेजा जा सकता है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने अबूबकर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
अबूबकर को कथित तौर पर भारत सरकार को उखाड़ फेंकने और 2047 तक इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने की साजिश में शामिल होने के आरोप में सितंबर, 2022 में गिरफ्तार किया गया था।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
