कार्ति चिदंबरम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी विदेश जाने की अनुमति
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि कार्ति को अंडरटेकिंग देनी होगी कि इस दौरान न तो वह कोई खाता खोंलेगे और न ही बंद करेंगे।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। वह 19 से 27 मई के दौरान ब्रिटेन, जर्मनी व स्पेन की यात्रा पर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि कार्ति को अंडरटेकिंग देनी होगी कि इस दौरान न तो वह कोई खाता खोंलेगे और न ही बंद करेंगे। इसके साथ ही वह संपत्ति की खरीद फरोख्त को लेकर भी कोई काम नहीं करेंगे।
कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा पता चलता है तो सख्त कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्ति इस अनुमति का इस्तेमाल भविष्य में किसी अदालती कार्यवाही के दौरान नहीं करेंगे। इसके साथ ही वापस लौटने पर वह अपना पासपोर्ट संबंधित एजेंसी को जमा करा देंगे। बेंच ने यह भी कहा कि कार्ति जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे जिससे उन पर चल रहे मामलों की विवेचना की जा सके। उनसे यात्रा का पूरा विवरण अदालत में जमा कराने के लिए कहा गया है।