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केंद्र को दार्जिलिंग से केंद्रीय बल हटाने की मिली अनुमति

आंदोलन के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से सुरक्षा बल की मांग की थी।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Mon, 27 Nov 2017 06:49 PM (IST)Updated: Mon, 27 Nov 2017 06:49 PM (IST)
केंद्र को दार्जिलिंग से केंद्रीय बल हटाने की मिली अनुमति
केंद्र को दार्जिलिंग से केंद्रीय बल हटाने की मिली अनुमति

जागरण न्यूज नेटवर्क, कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को दार्जिलिंग व कालिंपोंग में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल की चार और कंपनी वापस लेने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने यह निर्देश दिया।

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सोमवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत में कहा कि उक्त जिलों में स्थिति अभी नियंत्रण में है। सिक्किम जाने वाले राजमार्ग पर यातायात और माल ढुलाई सामान्य है, इसलिए केंद्र पृथक राज्य गोरखालैंड की मांग पर चल रहे बंद व विरोध-प्रदर्शन का मुकाबला करने के लिए वहां तैनात तमाम केंद्रीय बलों को वापस लेना चाहता है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इस याचिका का विरोध करते हुए कहा गया किकेंद्र अकेले वहां की जमीनी स्थिति का आकलन कर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात केंद्रीय बलों को हटाने का फैसला कैसे कर सकता है?

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश व अन्य जगहों पर होने वाले चुनाव को देखते हुए केंद्र को केंद्रीय बल की सात कंपनी वापस लेने की अनुमति दी थी। केंद्र ने कलकत्ता हाई कोर्ट केफैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें गोरखा आंदोलन खत्म होने के बाद दार्जिलिंग व कालिंपोंग जिलों से सुरक्षा बल वापस लेने की अनुमति देने की अपील की गई थी। गोरखालैंड की मांग पर 100 दिनों से अधिक समय तक उत्तर बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र अशांत था। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लगातार बंद ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया था। इस आंदोलन के दौरान कई लोगों की जानें भी गई थीं। राज्य सरकार गोरखालैंड की मांग के खिलाफ है।

आंदोलन के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से सुरक्षा बल की मांग की थी। केंद्र द्वारा पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं भेजने पर राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद 15 कंपनी केंद्रीय बल की तैनाती की गई थी। आंदोलन खत्म होने के बाद जब स्थिति सामान्य होने लगी तो पिछले माह केंद्र ने केंद्रीय बल वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाई कोर्ट ने केंद्रीय बल वापस लेने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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