सोनी सोरी के जेल स्थानांतरण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
एक तरफ जहां दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद पूरा देश इन्साफ की आग में जल रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में जेल में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई शिक्षिका सोनी सोरी की जेल स्थानांतरण की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है।
नई दिल्ली। एक तरफ जहां दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद पूरा देश इन्साफ की आग में जल रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में जेल में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई शिक्षिका सोनी सोरी की जेल स्थानांतरण की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। कोर्ट ने मंगलवार को सोरी को रायपुर जेल से जगदलपुर के सेंट्रल जेल में ट्रांसफर करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि उन्हें सोरी के जेल ट्रांसफर से कोई ऐतराज नहीं है।
गौरतलब है कि सोरी को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली कार्यविधि के तहत गिरफ्तार किया गया था। साल 2011 से ही सोरी दंतेवाड़ा जेल में बंद है। सोरी का आरोप था कि दंतेवाड़ा में पदस्थ राष्ट्रपति सम्मान पा चुके एसपी अंकित गर्ग ने पुलिस कस्टडी में सोरी के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उसके साथ दुष्कर्म किया। सोनी सोरी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी शिकायत में कहा था कि अंकित गर्ग ने पूछताछ के दौरान दंरिदगी की तमाम हदें पार कर दी थी और उसे घंटो निर्वस्त्र बैठाकार जलील किया था। यहां तक की गर्ग ने सोरी के आंतरिक अंगों में पत्थर भी मारे थे। इसके बाद ही सोनी ने कोर्ट में अपने स्थानांतरण के लिए अपील की थी।
कुछ महीनों पहले इलाज के लिए सोनी सोरी को दिल्ली के एम्स में भी भर्ती किया गया था। यहां सोरी के लगाए आरोपों की मेडिकल जांच में पुष्टी भी हो चुकी है। पिछले दंतेवाड़ा जैसे इलाके से आने वाली सोनी सोरी पिछले कई महीनों से अदालतों और सरकारों से इंसाफ की मांग कर रही हैं।
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