2 साल पहले गर्लफ्रेंड को जलाया था जिंदा, अब मिली सजा-ए-मौत, मां-बहन को भी उम्रकैद
2017 में श्वेता अग्रवाल का शव उसके प्रेमी गोविंद सिंघल के घर के बाथरूम में मिला था।
गुवाहाटी, एएनआइ। 2017 श्वेता अग्रवाल हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। गुवाहाटी की छात्रा श्वेता अग्रवाल की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी गोविंद सिंहल को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है, जबकि इसी मामले में उसकी मां और बहन को हत्या, सुबूतों से छेड़छाड़ और आपराधिक साजिश का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि कॉलेज की होनहार छात्रा श्वेता अग्रवाल का शव दिसंबर 2017 में उसके प्रेमी गोविंद सिंघल के घर के बाथरूम में मिला था। हत्या के मामले में आरोपी गोविंद सिंहल की मां और बहन को भी जेल की सजा सुनाई गई थी।
चार्जशीट के अनुसार, श्वेता अग्रवाल ने 4 दिसंबर 2017 को गुवाहाटी में गोविंद सिंघल के घर किराए पर कमरा लिया था। दोनों के बीच शादी के मुद्दे पर झगड़ा हुआ था। इस दौरान गोविंद ने श्वेता का सिर दीवार से भिड़ाकर उसकी हत्या कर दी थी। गोविंद, उसकी मां और बहन ने हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए श्वेता को बाथरूम में जला दिया था।
श्वेता अग्रवाल 2015 में कॉमर्स स्ट्रीम में 12 वीं कक्षा में स्टेट टॉपर थीं। श्वेता की जब हत्या हुई उस समय वह गुवाहाटी के केसी दास कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थीं। एक फर्म में साथ काम करने के दौरान दोनों की मुताकाल हुई थी।
पीडि़ता के वकील अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया कि श्वेता के शरीर पर चोट के 13 निशान मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि चोट लगने के बाद उसे जिंदा जलाया गया। भट्टाचार्य ने 16 नवंबर, 2017 के एक दस्तावेज का हवाला दिया जिसमें उसने कहा था, 'मेरा जवाब नहीं है और हमेशा नहीं रहेगा।' उन्होंने कहा कि श्वेता का यह जवाब साबित करता है कि आखिर गोविंद ने किस तरह एकतरफा प्यार के कारण उसकी बर्बरतापूर्वक हत्या की। फैसले पर श्वेता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी को न्याय मिल गया। उन्होंने इसके लिए कोर्ट का धन्यवाद किया।
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