मध्य प्रदेश: दुष्कर्म के प्रयास में की थी मां की जघन्य हत्या, बेटे को मिली फांसी की सजा
मध्य प्रदेश के सागर जिले में दुष्कर्म की कोशिश में 50 वर्षीय मां की पत्थर से हमला करके की गई ...और पढ़ें

मध्य प्रदेश: दुष्कर्म के प्रयास में की थी मां की जघन्य हत्या (सांकेतिक तस्वीर)
HighLights
आरोपी बेटे ने घर में अकेली मां के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी
मध्य प्रदेश के सागर में पिछले साल हुई थी वारदात, सत्र न्यायालय ने दिया निर्णय
आरोपित का पिता मुकरा, अंगुलियों के निशान और डीएनए साक्ष्य बने अहम आधार
जेएनएन, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में दुष्कर्म की कोशिश में 50 वर्षीय मां की पत्थर से हमला करके की गई हत्या में आरोपित बेटे को सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। बंडा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएल शाक्य ने बुधवार को दिए अपने निर्णय में इस अपराध को जघन्यतम करार दिया।
ट्रायल के दौरान मृतका का पति सीताराम लोधी अपने बयान से मुकर गया था, फिर भी न्यायालय ने पुलिस द्वारा जुटाए गए डीएनए और अंगुलियों के निशान व फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को दोषी करार दिया।
अभियोजन के अनुसार, 19 जुलाई 2025 को सीताराम लोधी अपनी बेटी को लेने छतरपुर गए थे। घर पर मृतका और उनका बेटा संतोष लोधी ही थे। अगले दिन 20 जुलाई को सीताराम घर लौटे तो पत्नी का लहूलुहान शव आंगन में पड़ा पाया, बेटा संतोष गायब था।
पुलिस की जांच में सामने आया कि संतोष ने घर में अकेली मां के साथ दुष्कर्म की कोशिश की और विरोध करने पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।
जांच में घटनास्थल पर अंगुलियों के निशान और मृतका के शरीर से मिले जैविक नमूनों से आरोपित संतोष का डीएनए मैच हुआ था।
अभियोजन ने इन साक्ष्यों को न्यायालय में अहम आधार बनाया। पुलिस ने करीब 150 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर 18 नवंबर 2025 को न्यायालय में चालान पेश किया था। प्रकरण में आरोपित के पिता सीताराम लोधी सहित 25 गवाहों के बयान न्यायालय में कराए गए।
