Move to Jagran APP

चुनाव चिन्ह रिश्वत मामले की जांच पूरी होने में लगेंगे छह सप्ताह

न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की कोर्ट ने पुलिस को पांच दिसंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

By Manish NegiEdited By: Published: Mon, 16 Oct 2017 08:19 PM (IST)Updated: Mon, 16 Oct 2017 08:19 PM (IST)
चुनाव चिन्ह रिश्वत मामले की जांच पूरी होने में लगेंगे छह सप्ताह
चुनाव चिन्ह रिश्वत मामले की जांच पूरी होने में लगेंगे छह सप्ताह

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम (एआइएडीएमके) के नेता टीटीवी दिनाकरन द्वारा चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले की जांच पूरी करने में दिल्ली पुलिस को अभी छह सप्ताह और लगेंगे। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की कोर्ट ने पुलिस को पांच दिसंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

loksabha election banner

सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने जमानत पा चुके आरोपी दिनाकरन, उनके करीबी मल्लिकार्जुन, संदिग्ध हवाला कारोबारी नाथू सिंह व ललित कुमार के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पूछा। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश कुमार नाइक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और इसे पूरा होने में छह सप्ताह का समय लगेगा। कोर्ट ने आरोपी चंद्रशेखर की जमानत याचिका स्थगित कर कर पुलिस को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पुलिस को यह भी पता लगाने का आदेश दिया कि वह कौन व्यक्ति था, जिसने चंद्रशेखर को जमानत देने के लिए एक स्पेशल जज को फोन किया था।

चंद्रशेखर के वकील सुधीर नंदराजोग ने कहा कि पुलिस अब तक ऐसे किसी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकी, जिसने चुनाव आयोग से एआइएडीएमके के चुनाव चिन्ह दो पत्ती को हासिल करने की साजिश रची थी। पुलिस ने जल्दबाजी में चार्जशीट फाइल की, ताकि जमानत लेने से रोका जा सके। ज्ञात हो कि 16 अप्रैल को मामले में गिरफ्तार किए गए चंद्रशेखर को जमानत देने से एक बार हाई कोर्ट और तीन बार निचली अदालत इन्कार कर चुकी है।

यह भी पढ़ें: ओ पन्नीरसेल्वम ने पीएम मोदी से की मुलाकात, राजनीतिक चर्चा से किया इनकार


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.