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मप्र में स्वास्थ्य विभाग के छह अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव

भोपाल में रविवार को कोरोना संक्रमित पाए गए मरीजों में स्वास्थ्य विभाग के छह अधिकारी भी शामिल हैं

By Nitin AroraEdited By: Published: Mon, 06 Apr 2020 09:59 AM (IST)Updated: Mon, 06 Apr 2020 10:05 AM (IST)
मप्र में स्वास्थ्य विभाग के छह अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव
मप्र में स्वास्थ्य विभाग के छह अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव

भोपाल, नईदुनिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को कोरोना संक्रमित पाए गए मरीजों में स्वास्थ्य विभाग के छह अधिकारी भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल और अपर संचालक डॉ. वीणा सिन्हा के बाद अब अपर संचालक कैलाश बुंदेला, संयुक्त संचालक डॉ. उपेंद्र दुबे, उपसंचालक डॉ. सौरभ पुरोहित, डॉ. हिमांशु जायसवार, डॉ. प्रमोद गोयल व कंसलटेंट डॉ. सत्येंद्र पांडे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि संचालनालय में जाने का एक रास्ता, कॉमन लिफ्ट और अधिकारियों के कक्षों में पास-पास बैठने से इस तरह का संक्रमण बढ़ा होगा।

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वहीं, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के सागर जिले के गढ़ाकोटा स्थित घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी को बताया गया था कि भार्गव गरीबों को दो-दो हजार रुपये बांट रहे हैं। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले दो युवकों नितिन साहू और राघव कोरी को गिरफ्तार कर लिया है।

भोपाल में कोरोना वायरस संक्रमण के 23 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या 40 पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 20 लोग वो हैं जो दिल्ली के हजरत निजाामुद्दीन में आयोजित तब्लीगी जमात में शामिल हुए थे। बता दें कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल तरुण पिथोड़े के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सतीश कुमार एस ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर 5 अप्रैल रविवार रात 12 बजे से भोपाल को पूरी तरह लॉकडाउन करने के आदेश जारी कर दिए।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब भोपाल पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। करोद मंडी भी 5 अप्रैल से आगामी आदेश तक बंद रहेगी। व्यापारी किसानों से सब्जी आदि खरीद कर नगर निगम के माध्यम से बिक्री करेंगे। किराना दुकान और अन्य दुकानों को दी गई छूट समाप्त कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि अधीकृत होम डिलीवरी के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल दवाई दुकान ही खुली रहेंगी। होम डिलीवरी, दूध पार्लर, और मेडिकल दुकानें इस दौरान खुले रहेंगे। शासकीय कार्य के लिए अतिआवश्यक सेवा मे लगे हुए सभी अधिकारियो और कर्मचारियो के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

इस लॉकडाउन में मीडिया और उनके प्रतिनिधियों को भी पूर्व अनुसार छूट लागू रहेगी। लॉकडाउन में निजी वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। किसी भी क्षेत्र में आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कंटेंटमेंट क्षेत्र से बाहर जाना और जोन के बाहर पाए जाने पर आदेश का उल्लंघन माना जायेगा और सम्बंधित की गिरफ्तारी की जाएगी। सड़क पर कोई भी व्यक्ति घूमते पाए जाने पर गिरफ्तार कर कानूनी कर्रवाई की जाएगी।


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