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पश्चिम बंगाल नन दुष्कर्म कांड में छह दोषी करार, सजा का एलान आज

नन दुष्कर्म कांड में 20 जून, 2015 को राणाघाट कोर्ट में 995 पेज की चार्जशीट पेश की गई। मुख्य आरोपी अब भी फरार है और अनुमान है कि वह बांग्लादेश में भूमिगत है।

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 08 Nov 2017 10:45 AM (IST)Updated: Wed, 08 Nov 2017 10:45 AM (IST)
पश्चिम बंगाल नन दुष्कर्म कांड में छह दोषी करार, सजा का एलान आज
पश्चिम बंगाल नन दुष्कर्म कांड में छह दोषी करार, सजा का एलान आज

कोलकाता, जागरण संवाददाता। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट में 72 वर्षीय नन से 2015 में हुए दुष्कर्म व कांवेंट स्कूल में लूटपाट के मामले में मंगलवार को छह अभियुक्तों को दोषी करार दे दिया गया। शेख नजरुल इस्लाम को दुष्कर्म और अन्य पांच आरोपी मिलन कुमार सरकार, ओहिदुल इस्लाम, मोहम्मद सलीम, खालीदुर रहमान व गोपाल सरकार को डकैती के लिए दोषी माना गया है। इनमें से गोपाल सरकार को छोड़कर पांच कसूरवार बांग्लादेशी हैं। बुधवार को कोलकाता का सिटी सेशन कोर्ट छह अभियुक्तों को सजा सुनाएगा।

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मुख्य आरोपी अब भी फरार है और अनुमान है कि वह बांग्लादेश में भूमिगत है। पिछले सप्ताह 30 अक्टूबर को सिटी सेशन कोर्ट में मामले पर सुनवाई पूरी हुई थी। ज्ञात हो कि 14 मार्च, 2015 को नदिया जिले के रानाघाट स्थित एक कांवेंट स्कूल में सात डकैतों ने धावा बोला था और सुरक्षा गार्ड को बांध कर लूटपाट की थी। उसी दौरान स्कूल में मौजूद 72 वर्षीय नन के साथ दुष्कर्म भी किया गया। इसके बाद नन दिल्ली चली गई थीं।

घटना के बाद ही पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी जांच की जिम्मेदारी सीआइडी को सौंपी थी और सीआइडी ने पांच बांग्लादेशियों समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से गोपाल सरकार को छोड़कर अन्य पांच अभियुक्त बांग्लादेशी हैं, जिनके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज है और अन्य कोर्ट में लंबित है।

नन दुष्कर्म कांड में 20 जून, 2015 को राणाघाट कोर्ट में 995 पेज की चार्जशीट पेश की गई। बाद में नन की ओर से मामले को कोलकाता स्थानांतरित करने की मांग की गई तो हाई कोर्ट ने मामले को कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। इस कोर्ट की अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कुमकुम सिन्हा ने मंगलवार को छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए बुधवार को सजा की घोषणा करने की बात कही।

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