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छत्तीसगढ़ के मॉल में गाड़ी खड़ी करने नहीं लगेगा पैसा? 30 की पार्किंग वसूली पर लगा 55 हजार का भारी जुर्माना

Published: Wed, 30 Sep 2026 02:48 AM (IST)

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने शापिंग माल में उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूलने को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी माना है।

30 रुपये पार्किंग शुल्क वसूलने पर शॉपिंग मॉल पर 55 हजार का जुर्माना

30 रुपये पार्किंग शुल्क वसूलने पर शॉपिंग मॉल पर 55 हजार का जुर्माना

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने खारिज की अंबुजा मॉल की अपील

  2. पार्किंग शुल्क वसूलने को अनुचित व्यापार व्यवहार व सेवा में कमी माना

जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने शापिंग माल में उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूलने को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी माना है।

आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम के उस फैसले को यथावत रखा है, जिसमें अंबुजा सिटी सेंटर माल प्रबंधन को उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क न लेने का निर्देश दिया था।

इसके साथ ही माल को परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये का 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

आयोग ने अंबुजा मॉल को निशुल्क पार्किंग व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। परिवादी अंजिनेश शुक्ला 15 जून 2025 को अपनी कार से अंबुजा माल गए थे, जहां उनसे 30 रुपये का पार्किंग शुल्क लिया गया।

परिवादी ने कहा कि वह केवल अपनी माता को ड्राप करने गए थे, लेकिन प्रबंधन ने निश्शुल्क ड्राप व्यवस्था होने से इन्कार कर दिया।

इसके अतिरिक्त माल में फास्टैग से भी बिना अधिकार पार्किंग शुल्क काटा जा रहा था, जबकि टोल वसूली का अधिकार अधिकृत संस्थाओं को है।

राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश का सीधा कानूनी प्रभाव यह है कि यह निर्णय अब पूरे प्रदेश के सभी जिला आयोगों पर लागू होगा।

अब प्रदेश के किसी भी माल में पार्किंग शुल्क की वसूली को इस आदेश के आधार पर पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा। यदि आदेश का पालन नहीं होता है तो इसके लिए कलेक्टर और कमिश्नर जवाबदेह होंगे।