पाकिस्तानी गैगस्टर'शहजाद भट्टी नेटवर्क' पर केंद्र का एक्शन, UAPA के तहत घोषित किया आतंकवादी संगठन
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' को UAPA की पहली अनुसूची में शामिल कर आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

'शहजाद भट्टी नेटवर्क' आतंकवादी संगठन घोषित।
HighLights
शहजाद भट्टी नेटवर्क UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित।
गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित समूह पर कार्रवाई की।
यह समूह सीमा पार से तस्करी और युवाओं को उकसाता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर UAPA की धारा 35(1)(a) के तहत 'शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN)' को कानून की पहली अनुसूची में शामिल किया , जिसमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची है।
गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने पाकिस्तान स्थित 'शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN)' को 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। शाह ने कहा कि यह कदम आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उठाया गया है।
'शहजाद भट्टी नेटवर्क' आतंकवाद में शामिल- गृह मंत्रालय
गृह मंत्री ने एक्स पर कहा, यह समूह सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है, साथ ही युवाओं और छोटे-मोटे अपराधियों को आतंकवादियों की ओर उकसाता है। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए, यह सिंडिकेट नफरत फैलाने वाला डिजिटल कंटेंट भी प्रकाशित करता है।
यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि केंद्र का मानना है कि 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' आतंकवाद में शामिल रहा है और भारत में आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में हिस्सा ले चुका है।
UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 'शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN)' एक ऐसा संगठन है कि जिसका मकसद भोले-भाले युवाओं और स्थानीय अपराधियों को शामिल करके सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी करना है, और आतंकवादी गतिविधियों के जरिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करना है।
नोटिफिकेशन में 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' के कथित सदस्यों के खिलाफ UAPA, भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव्स एक्ट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जैसे कानूनों के तहत दर्ज आपराधिक मामलों का भी जिक्र किया गया है।
UAPA के तहत, किसी संगठन को पहली अनुसूची में शामिल करने का मतलब है कि उसे औपचारिक रूप से भारतीय कानून के तरह आतंकवादी संगठन के तौर पर नामित किया गया है। 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' इस सूची में शामिल होने वाला 46वां संगठन है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
