छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों को सीधी भर्ती में अब सात फीसद आरक्षण
केंद्र सरकार ने नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के तहत चार फीसद आरक्षण का प्रावधान किया है।
By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Sat, 01 Sep 2018 10:35 PM (IST)Updated: Sat, 01 Sep 2018 10:35 PM (IST)
नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती वाली सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को सात फीसद आरक्षण मिलेगा। इसमें बौद्धिक नि:शक्तता वालों के लिए भी एक फीसद पद आरक्षित किया जाएगा। अभी तक उन्हें छह फीसद आरक्षण दिया जा रहा था।
सामान्य प्रशासन (जीएडी) ने इस संबंध में हाल ही में आदेश जारी किया है। अफसरों के अनुसार, केंद्र सरकार ने नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के तहत चार फीसद आरक्षण का प्रावधान किया है। वहीं, राज्य सरकार छह फीसद आरक्षण दे रही थी, जिसे बढ़ाकर सात फीसद कर दिया गया है।
इसमें अंध व निम्न दृष्टि वालों के लिए दो, बधिर और श्रवणशक्ति में कमी वालों के लिए दो, चलन नि:शक्तता, बौनापन वालों के लिए भी दो फीसद पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं स्वपरायणता, बौद्धिक नि:शक्तता, विशिष्ट अधिगम व मानसिक अस्वस्थता वालों को एक फीसद आरक्षण दिया जाएगा।
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