धोखाधड़ी में द्रमुक सांसद को दो साल की सजा
द्रमुक सांसद टीएम सिल्वागणपति की राज्यसभा सदस्यता निरस्त होने वाली है। धोखाधड़ी के एक मामले में सीबीआइ कोर्ट ने गुरुवार को सिल्वागणपति, दो पूर्व आइएएस समेत पांच लोगों को दो साल की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी के ऊपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। धोखाधड़ी का यह मामला 1
चेन्नई। द्रमुक सांसद टीएम सिल्वागणपति की राज्यसभा सदस्यता निरस्त होने वाली है। धोखाधड़ी के एक मामले में सीबीआइ कोर्ट ने गुरुवार को सिल्वागणपति, दो पूर्व आइएएस समेत पांच लोगों को दो साल की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी के ऊपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
धोखाधड़ी का यह मामला 1995-96 का है, जब सिल्वागणपति तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक सरकार में ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन मंत्री थे। सिल्वागणपति और चार अन्य लोगों को केंद्र की जवाहर रोजगार योजना के तहत नागपंिट्टनम जिले में एक शवदाह गृह के छत के निर्माण में सरकारी खजाने को 23 लाख रुपये का चूना लगाने का दोषी पाया गया है। हालांकि, इस योजना के तहत छत का निर्माण नहीं कराया जा सकता था। द्रमुक के राज्यसभा सदस्य सिल्वागणपति के अलावा इसी मामले में दो पूर्व आइएएस अधिकारियों जेटी अचार्युलु और एम सत्यमूर्ति को भी सजा सुनाई गई है।
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