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सेबी ने भ्रामक दावों और फर्जी प्रशंसापत्रों के लिए कैपिटल स्ट्रोक का पंजीकरण रद किया, 5 साल का प्रतिबंध

Published: Sat, 17 Oct 2026 09:10 PM (IST)

सेबी ने ग्राहकों को भ्रामक दावों और फर्जी प्रशंसापत्रों से लुभाने के आरोप में कैपिटल स्ट्रोक इन्वेस्टमेंट सर्विसेज का पंजीकरण ...और पढ़ें

कैपिटल स्ट्रोक का पंजीकरण रद

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्राहकों को निश्चित रिटर्न का वादा करने समेत कई नियमों के उल्लंघन पर सेबी ने कैपिटल स्ट्रोक इन्वेस्टमेंट सर्विसेज का पंजीकरण रद कर दिया है। साथ ही निवेश सलाहकार कंपनी को पांच साल के लिए शेयर बाजारों से प्रतिबंधित कर दिया है।

15 अक्टूबर को जारी एक अंतिम आदेश में सेबी ने पाया कि इस निवेश सलाहकार ने ग्राहकों को लुभाने के लिए भ्रामिक तरीके अपनाए थे। इनमें फोन काल के जरिये खास लाभ का वादा करना और अपनी वेबसाइट पर ग्राहकों के फर्जी प्रशंसापत्र दिखाना शामिल है।

साथ ही रेग्युलेटर ने पाया कि कंपनी के 314 कर्मचारियों में से केवल सात के पास ही नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सिक्योरिटीज मार्केट्स (एनआईएसएम) का प्रमाण पत्र था, जबकि लगभग 35 कर्मचारी निवेश सलाहकार से जुड़ी सेवाएं दे रहे थे। अन्य उल्लंघनों में निरीक्षण के दौरान जाली दस्तावेज जमा करना, मनमानी फीस वसूलना और पिछली अवधि खत्म होने से पहले ही ग्राहकों से एक ही सलाह सेवा के लिए बार-बार फीस लेना शामिल था।

सेबी ने यह भी बताया कि सलाह से जुड़ी जानकारी न देने, ग्राहकों के जोखिम प्रोफाइल की जानकारी सार्वजनिक न करने और 'ग्रीन वेल्थ' की गैर-पंजीकृत सलाहकार गतिविधियों में शामिल होने जैसी कमियां भी पाई गईं। इन कमियों के आधार पर बाजार नियामक ने पाया कि कैपिटल स्ट्रोक इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने निवेश सलाहकार संबंधी मानदंडों और अन्य नियमों का उल्लंघन किया है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)