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अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 26 मई को सुनवाई, CBI पूछताछ से राहत के लिए लगाई अर्जी

सुप्रीम कोर्ट तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर 26 मई को सुनवाई करने के लिए सोमवार को तैयार हो गया जिसमें स्कूल भर्ती मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनसे पूछताछ किए जाने को चुनौती दी गई है।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalPublished: Mon, 22 May 2023 01:28 PM (IST)Updated: Mon, 22 May 2023 01:28 PM (IST)
अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 26 मई को सुनवाई, CBI पूछताछ से राहत के लिए लगाई अर्जी
अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 26 मई को सुनवाई (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई द्वारा हो रही पूछताछ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अभिषेक बनर्जी की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। बता दें कि उनकी याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी। जिसमें अभिषेक ने स्कूल भर्ती मामले में सीबीआई द्वारा उनसे पूछताछ किए जाने को चुनौती दी है।

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सीबीआई ने 9 घंटे की थी पूछताछ

इससे पहले मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने 20 मई को TMC नेता अभिषेक बनर्जी से करीब 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।

शुक्रवार को होगी याचिका पर सुनवाई

अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की अवकाश पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने कहा कि उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।

क्या है मामला?

बता दें कि अभिषेक बनर्जी का नाम घोटाले में एक आरोपी कुंतल घोष द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में सामने आया था। कुंतल घोष ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियां उस पर भर्ती घोटाले में अभिषेक का नाम लेने का दबाव बना रही हैं।

एजेंसी ने भेजा था अभिषेक बनर्जी को समन

एजेंसी ने अभिषेक को समन कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा गुरुवार को उनकी एक याचिका को खारिज करने के 24 घंटे के भीतर भेजा था। इस याचिका में उन्होंने कोर्ट के पिछले आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी जांच एजेंसियां ​​शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में उनसे पूछताछ कर सकती हैं। इससे पहले बनर्जी के शुक्रवार को खंडपीठ और उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के सभी प्रयास विफल रहे थे।


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