उपचुनावों से पहले बंगाल की एसआईआर याचिकाएं नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, 6 अक्टूबर को वोटिंग
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में चुनावी सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित याचिकाओं पर उपचुनाव से पहले सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

उपचुनावों से पहले बंगाल की एसआईआर याचिकाएं नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर याचिकाओं पर सुनवाई टाली।
उपचुनाव 6 अक्टूबर को, सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
हजारों मतदाताओं की अपीलें अभी भी न्यायाधिकरणों में लंबित।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में चुनावी सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। राज्य के रेजिनगर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव छह अक्टूबर को होंगे।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची और वी.मोहन की पीठ ने सोमवार को कहा कि सुनवाई पांच अक्टूबर को की जाएगी। मामले को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया गया था, क्योंकि पहले इसे 29 सितंबर को सुनवाई के लिए रखा गया था।
एक वकील ने कहा कि चुनावी सूची से नामों के विलोपन के खिलाफ 18,000 से अधिक अपीलें अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार गठित अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। प्रभावित मतदाता दूसरी बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने से चूक सकते हैं।
वकील ने बताया कि छह अक्टूबर के उपचुनाव प्रस्तावित पांच अक्टूबर की सुनवाई के तुरंत बाद निर्धारित हैं और अदालत से मामले को पहले उठाने का आग्रह किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "ये केवल उपचुनाव हैं।" मामला पांच अक्टूबर को उठाया जाएगा।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
