अल्पसंख्यक स्कूलों पर आरटीई कानून लागू नहीं
छह से चौदह वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने का शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर नहीं लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार को दिए फैसले में कहा कि आरटीई कानून को अल्पसंख्यक स्कूलों में लागू करना संविधान का उल्लंघन है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। छह से चौदह वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने का शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर नहीं लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार को दिए फैसले में कहा कि आरटीई कानून को अल्पसंख्यक स्कूलों में लागू करना संविधान का उल्लंघन है। हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा बाकी सभी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर यह कानून लागू होगा।
दोनों फैसले मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाए हैं। संविधान पीठ ने आरटीई कानून को चुनौती देने वाली अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की याचिकाएं स्वीकार करते हुए 2012 में दिए तीन न्यायाधीशों का फैसला खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर आरटीई कानून लागू होगा और उन्हें भी गरीब तबके के 25 फीसद बच्चों को प्रवेश देना होगा। मंगलवार को संविधान पीठ ने फैसले को खारिज करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर यह कानून लागू करने से संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन होगा, जिसमें उन्हें विशेष दर्जा दिया गया है।
हालांकि, कोर्ट ने आरटीई कानून को वैध ठहराते हुए गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह कानून संविधान सम्मत है और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है। संविधान में सरकार को शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को बराबरी पर लाने के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार है। आरटीई कानून संविधान में मिले व्यवसाय की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि 25 फीसद गरीब बच्चों को प्रवेश देने का कानून गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा। गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों ने आरटीई कानून की वैधता को चुनौती देते हुए कहा था कि वे सरकार से मदद नहीं लेते हैं। ऐसे में सरकार उन्हें 25 फीसद गरीब बच्चों को प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।
प्राथमिक शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य नहीं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कर्नाटक सरकार की एक याचिका खारिज करते हुए व्यवस्था दी है कि सरकार भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर प्राथमिक शिक्षा में सिर्फ क्षेत्रीय भाषा का माध्यम अपनाने की अनिवार्यता लागू नहीं कर सकती। दरअसल, कर्नाटक सरकार के 1994 में जारी दो आदेशों के जरिये कक्षा-एक से चार तक की शिक्षा में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य माध्यम कर दिया गया था। इस बारे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।