वंदे मातरम से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग, 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की मांग वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट से स्थानांतरित करने के अनुरोध पर सुनवाई करेगा।

वंदे मातरम की याचिका पर 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
HighLights
वंदे मातरम याचिका सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट से स्थानांतरण की मांग, अश्विनी उपाध्याय ने दायर की।
राष्ट्र गीत को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की अपील की गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्र गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की मांग वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को सुनवाई कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल इस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची व जस्टिस वी. मोहना की पीठ सुनवाई करेगी।
याचिका में कहा गया है कि जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इसी तरह की एक रिट याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है।
याचिका के अनुसार, वंदे मातरम हमारे इतिहास, संप्रभुता, एकता और गौरव का प्रतीक है। यदि कोई नागरिक किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्य से इसके प्रति अनादर दिखाता है, तो यह न केवल असामाजिक गतिविधि होगी, बल्कि हमारे सभी अधिकारों और एक संप्रभु राष्ट्र के नागरिक के रूप में हमारे अस्तित्व के लिए भी संकट का कारण होगा।
इसलिए हर नागरिक को ऐसी गतिविधियों से दूर रहने के साथ ही वंदे मातरम का अनादर करने की कोशिश करने वाले किसी उपद्रवी को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।
सोर्स-न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार
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