पेपर लीक के दोषियों की संपत्ति जब्ती की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के दोषियों और उनके परिवार की संपत्ति जब्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक दोषियों की संपत्ति जब्ती पर सुनवाई
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक संपत्ति जब्ती याचिका पर सुनवाई की।
केंद्र और राज्य सरकारों से छह सप्ताह में जवाब मांगा।
दोषियों की चल-अचल संपत्ति जब्त करने की मांग की गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पेपर लीक मामलों में शामिल दोषियों और उनके परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्ति जब्त करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर छह सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई की। 18 अगस्त को शीर्ष न्यायालय ने याचिका पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा था। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से यह याचिका दायर की गई है।
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने शुक्रवार को कहा कि सभी पक्षों को अपनी दलीलें और जवाब दाखिल करने होंगे। इसके बाद पीठ ने प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध कर दिया।
याचिका में पेपर लीक के आरोपितों और उनके परिवार के सदस्यों की पूरी संपत्ति का आकलन कराने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम समेत संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि पेपर लीक से छात्रों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं और उन्हें मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
