कर्नाटक के DGP और IGP के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार
सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।
बेंगलुरु, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए गुरुवार को ही तैयार हो गया है। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा राज्य के डीजीपी और आईजीपी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती दी है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया उल्लेख
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, जो आज ही इसे सुनने के लिए सहमत हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि गृह सचिव को उच्च न्यायालय ने गैर-जमानती वारंट को निष्पादित (execute) करने के लिए कहा है। वह कहते हैं कि यह आदेश असामान्य है।
याचिका पर तुरंत सुनवाई का किया अनुरोध
साथ ही उन्होंने इस याचिका पर तुरंत सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया था और कहा था कि अदालत ने डीजीपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले में राज्य पुलिस प्रमुख को गैर जमानती वारंट जारी किया था।
इस वजह से कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
दरअसल, कर्नाटक में डीएसपी पर सर्विस केस था। जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि डीजीपी को कोर्ट में पेश होना है लेकिन, डीजीपी हाईकोर्ट नहीं गए उन्होंने अपने एक जूनियर को वहां भेज दिया। डीजीपी के इस रवैय से हाईकोर्ट ने नाराज होकर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
जानें क्या है गैर जमानती वारंट
गैरजमानती वारंट कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया गया वारंट होता है। इस मामले में पुलिस अधिकारी जमानत नहीं दे सकते हैं। जिस भी व्यक्ति के खिलाफ ये वारंट जारी होता है उसे संबंधित कोर्ट में जाकर आवेदन करना होगा।
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