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Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी की याचिका पर सुनवाई तीन सप्ताह बाद

Rajiv Gandhi Assassination Case जस्टिस विनीत सरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश कालीन पीठ ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि पेरारीवलन के वकील ने मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करने वाला पत्र बांटा है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Wed, 23 Jun 2021 09:16 AM (IST)Updated: Wed, 23 Jun 2021 09:16 AM (IST)
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी की याचिका पर सुनवाई तीन सप्ताह बाद
हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे एजी पेरारीवलन की पैरोल की मांग पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Gandhi Assassination Case) में उम्रकैद की सजा काट रहे एजी पेरारीवलन की पैरोल की मांग करने वाली याचिका पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। जस्टिस विनीत सरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश कालीन पीठ ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि पेरारीवलन के वकील ने मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करने वाला पत्र बांटा है।

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पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'एक पत्र (सुनवाई स्थगित करने के लिए) है। इस मामले को तीन सप्ताह बाद एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।' न्यायालय ने पिछले साल 23 नवंबर को मेडिकल जांच के लिए पेरारीवलन की पैरोल अवधि एक सप्ताह बढ़ाते हुए तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया था कि जब वह डाक्टर के पास जांच के लिए अस्पताल जाए तो पुलिस उसके साथ रहे।

इससे पहले, 20 नवंबर, 2020 को न्यायालय में दाखिल हलफनामे में सीबीआइ ने कहा था कि पेरारीवलन को माफी देने के मुद्दे पर तमिलनाडु के राज्यपाल को फैसला करना है। सीबीआइ ने कहा था कि पेरारीवलन सीबीआइ के नेतृत्व वाली 'मल्टी डिसिप्लिनरी मानिटरिंग एजेंसी' (एमडीएमए) द्वारा की जा रही और जांच का विषय नहीं है। एमडीएमए जैन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 'बड़ी साजिश' के पहलू की जांच कर रहा है।


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