केरल लव जिहाद केस: NIA जांच के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
अदालत ने एनआइए को केरल 'लव जिहाद' मामले की जांच सौंपी जिसके बाद युवक ने याचिका दायर कर एनआइए से मामले को वापस लेने की मांग की है।
नई दिल्ली (एएनआई)। केरल लव जिहाद मामले में एनआइए जांच के खिलाफ डाली गयी याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। यह याचिका केरल निवासी हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की शादी व विवादास्पद धर्मांतरण की एनआइए जांच के खिलाफ याचिका दायर की गई है। गत दिसंबर माह में शफिन जहां ने अखिला अशोकन से शादी की थी।
याची ने शीर्ष अदालत से अपना आदेश वापस लेने की मांग की है जिसमें अदालत ने एनआइए को इस कथित 'लव जिहाद' की जांच करने का निर्देश दिया था।
बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने लव जिहाद का मामला बताते हुए शादी को अमान्य करार दिया था। इसके बाद शफीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 16 सितंबर को याचिका दायर की। इसमें शीर्ष कोर्ट से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) पर उचित न होने का आरोप लगाते हुए मामले को वापस लेने का आग्रह किया था। अगस्त के शुरुआत में एनआइए ने शीर्ष अदालत के आदेशों के बाद मामले की जांच शुरू की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल पुलिस की जांच और एनआइए से मिल रहे इनपुट के बाद अखिला से बात की जाएगी। इस मामले को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह देख रहे हैं।
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