केरल के चर्चित लव जिहाद मामले में SC में सुनवाई टली, अगली सुनवाई 8 मार्च को
हादिया के पिता ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा से आग्रह किया था कि वे 22 फरवरी की सुनवाई को फिलहाल टाल दें लेकिन कोर्ट ने उनका ये आग्रह नहीं माना।
नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट आज केरल के चर्चित लव जिहाद मामले की सुनवाई की। बुधवार को शीर्ष अदालत ने गुरुवार की सुनवाई को स्थगित करने से इनकार कर दिया था। हादिया के पिता ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा से आग्रह किया था कि वे 22 फरवरी की सुनवाई को फिलहाल टाल दें लेकिन कोर्ट ने उनका ये आग्रह नहीं माना। मामले में सुनवाई शुरु हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई स्थगित कर 8 मार्च को अगली सुनवाई की घोषणा की।
केरल लव जिहाद मामले में अखिला उर्फ़ हादिया के पिता ने शादी रद करने के हाईकोर्ट के आदेश का किया समर्थन। कहा केरल मे धर्म परिवर्तन का तंत्र सक्रिय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर कहा क्या हाईकोर्ट दो वयस्कों की मर्ज़ी से की गई शादी रद कर सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के पिता अशोकन और एनआईए को हादिया के हलफ़नामे का जवाब दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई 8 मार्च तक टाल दी। हादिया ने हलफ़नामे मे कहा है कि उसने इस्लाम क़ुबूल किया है और अपनी मर्ज़ी से शफीन जहाँ से शादी की है।
शफीन का आरोप, 'धार्मिक गुरु से प्रभावित हादिया'
पिछले साल नवंबर में शफीन जहान जो हादिया का पति है ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज की थी और ये आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। शफीन ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी एक धार्मिक गुरु से प्रभावित हुई है जिसने उसे हिंदू धर्म में वापस लौटने के लिए तीन घंटे तक क्लास ली थी।
शादी के बाद हादिया मुस्लिम में हुई थी कन्वर्ट
इससे पहले जांच एजेंसी एनआईए ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक गुप्त रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 24 वर्षीय हादिया को हाल ही में शफीन जहान से शादी करने के बाद मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया था। हादिया फिलहाल अपने माता-पिता के साथ रहती है जिनका मानना है कि मुस्लिम युवक के साथ उसकी शादी एक लव जिहाद का मामला है।
NIA पर लगाया था गलत जांच करने का आरोप
बता दें कि वर्तमान में इस कथित लव जिहाद का मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है जिसने एनआईए को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा है। पिछले साल सितंबर में जहान ने एएनआई जांच के खिलाफ कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और ये आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी निष्पक्ष रुप से जांच नहीं कर रही है।
पिछले माह SC ने कहा था- हादिया बालिग, शादी की जांच नहीं
इससे पूर्व पिछले माह में सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने कहा था कि हादिया बालिग हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) शादी की वैधता की जांच नहीं कर सकती है। पिछले साल नवंबर में 24 वर्षीय हादिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह अपने पति शफीन के साथ रहना चाहती है। शफीन के साथ शादी करने के बाद मुस्लिम धर्म अपनाने को लेकर हादिया पिछले काफी समय से सुर्खियो में है।
हादिया ने कहा है कि उसने अपनी मर्जी से शफीन के साथ शादी की है और उसे इसके लिए किसी ने मजबूर नहीं किया है। हादिया के पिता ने उसकी पढ़ाई रोकने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया था। केरल हाईकोर्ट ने दिसंबर 2016 में दोनों की शादी को रद कर दिया था। हादिया के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था। हादिया ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
हादिया के पति पर आतंकी संगठन से संपर्क का आरोप
हादिया के पति पर आतंकी संगठन आइएसआइएस से संपर्क में होने का आरोप भी है। एनआइए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आइएसआइएस के दो संदिग्धों ने उनके सामने माना कि शफीन उनके संपर्क में रहा है। सूत्रों के मुताबिक, मनसीद अहमद (कन्नूर) और सफवान उर्फ रय्यान (तिरूर) से विय्यूर सेंट्रल जेल में कई घंटे तक पूछताछ की गई थी।