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चार वर्षीय मासूम से दुष्‍कर्म के बाद हत्या, SC ने फांसी की सजा पर लगाई रोक

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच द्वारा चार-वर्षीय बच्ची के साथ दुष्‍कर्म और हत्या के दोषी को दी गई फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 18 Sep 2018 12:28 PM (IST)Updated: Tue, 18 Sep 2018 02:36 PM (IST)
चार वर्षीय मासूम से दुष्‍कर्म के बाद हत्या, SC ने फांसी की सजा पर लगाई रोक
चार वर्षीय मासूम से दुष्‍कर्म के बाद हत्या, SC ने फांसी की सजा पर लगाई रोक

नई दिल्‍ली (एएनआइ)। चार साल की मासूम की हत्‍या व दुष्‍कर्म मामले में दोषी को दिए गए मृत्‍युदंड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले मध्‍य प्रदेश हाई कोर्ट के जबलपुर बेंच ने अपने आदेश में दोषी को मौत की सजा सुनाई थी।

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चार साल की बच्‍ची से दुष्‍कर्म के बाद हत्‍या करने के आरोपी को शहडोल जिला कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा पर मप्र हाईकोर्ट ने मुहर लगाई थी। कोर्ट ने मामले को विरल से विरलतम मानते हुए कहा था कि इस मामले में मौत के अलावा कोई दूसरी सजा हो ही नहीं सकती। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां कोर्ट ने फिलहाल सजा पर रोक लगा दी है।

बता दें कि दोषी ने 13 मई 2017 को बच्‍ची को बहलाकर अगवा कर लिया और शहडोल बस स्‍टैंड के पीछे मैदान में ले जाकर घिनौने कृत्‍य को अंजाम दिया था। कोर्ट ने दोषी विनोद की याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इससे पहले 9 अगस्त को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोषी विनोद की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। विनोद ने 13 मई 2017 को 4 साल की बच्ची के साथ दुष्‍कर्म किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी। विनोद को शहडोल की निचली अदालत ने इसी साल 28 फ़रवरी को फांसी की सजा सुनाई थी। जिसके ख़िलाफ़ विनोद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा था।


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