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अन्नाद्रमुक के दो विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक

कोर्ट ने अन्नाद्रमुक के दो विधायकों वीटी कलाईसेल्वन और ई रथिनासबपथी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Mon, 06 May 2019 07:02 PM (IST)Updated: Mon, 06 May 2019 07:02 PM (IST)
अन्नाद्रमुक के दो विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक
अन्नाद्रमुक के दो विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अन्नाद्रमुक के दो विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगा दी। कथित 'पार्टी विरोधी' गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने दोनों को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस दल-बदल निरोधी कानून के तहत दिए गए थे।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अन्नाद्रमुक के दो विधायकों वीटी कलाईसेल्वन और ई रथिनासबपथी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।

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विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल ने 30 अप्रैल को ए प्रभु (कल्लाकुरिची), कलाईसेल्वन (वृद्धाचलम) और ई रथिनासबपथी (अरंथांगी) को नोटिस जारी किया था और उनसे एएमएमके नेता टीटीवी दिनाकरण का कथित रूप से साथ देने के मामले में जवाब मांगा था। तीन विधायकों में से दो ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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