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दिव्यांग अधिकारी कैडेट्स के लाभ न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, केंद्र को लगाई फटकार

Published: Wed, 07 Oct 2026 11:18 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए सैन्य अधिकारी कैडेट्स के कल्याण उपायों पर निर्देशों का पालन न करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई।

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग सैन्य कैडेट्स के कल्याण पर केंद्र को फटकारा।

  2. सभरवाल समिति की सिफारिशों पर पुनर्विचार न करने पर कोर्ट नाराज।

  3. दिव्यांग कैडेट्स को पेंशन व पूर्व सैनिक दर्जा नहीं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, क्योंकि उसने उन निर्देशों का पालन नहीं किया जो दिव्यांगता के कारण प्रशिक्षण के दौरान अयोग्य हुए सैन्य अधिकारी कैडेट्स के कल्याण उपायों पर पुनर्विचार करने के लिए दिए गए थे। यह मामला अब 30 नवंबर को सुनवाई के लिए रखा गया है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना, आर.महादेवन और डीके उपाध्याय की पीठ बुधवार को एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन कैडेट्स की कठिनाइयों पर चर्चा की गई थी जिन्हें प्रशिक्षण के दौरान चोट या दिव्यांगता के कारण बाहर किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह नोट किया कि चार अगस्त, 2026 को जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद 2015 की सभरवाल समिति की सिफारिशों पर कोई वास्तविक पुनर्विचार नहीं किया गया है। 2015 की सभरवाल समिति का गठन सेवा और पेंशन मामलों की समीक्षा के लिए किया गया था।

जस्टिस नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा,"आप अदालत के प्रति यह क्या रवैया दिखा रहे हैं? आप कहते हैं कि हमने इसे 2022 में निपटा दिया और मामला वहीं समाप्त हो गया। विभाग की ओर से यह क्या रवैया है?"

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे में केवल 2022 में आयोजित बैठकों का उल्लेख किया गया है और बाहर किए गए अधिकारी कैडेट्स के लिए दिव्यांगता पेंशन और पूर्व सैनिक (ईएसएम) स्थिति को अस्वीकार करने वाले पूर्व निर्णयों को निकाला गया है। इसमें कहा गया है कि "कोई भी संकेत नहीं है" कि सभरवाल समिति की सिफारिशों पर अदालत के चार अगस्त के निर्देश के आलोक में पुनर्विचार किया गया है।

केवल यह कहा गया है (केंद्र द्वारा) कि 2022 में बैठकें आयोजित की गईं और संबंधित निर्णय निकाले गए। यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता द्वारा रिपोर्ट पर कोई पुनर्विचार नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह नोट किया कि सामान्य भर्तियों को जो बाहर किए जाते हैं, वे दिव्यांगता पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि अधिकारी कैडेट्स को समान उपचार से वंचित किया जाता है।

इस मामले में एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा पल्लि ने प्रस्तुत किया कि पिछले कई वर्षों में करीब 400 ऐसे अधिकारी कैडेट्स हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर केंद्र को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए समय दिया।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)