बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को SC से नहीं मिली जमानत, ED से मांगा जवाब
पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ एवं विधायक पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। इसके अलावा एजेंसी को कोर्ट द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी। जुलाई 2022 में ईडी ने पार्थ को पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) अध्यापक भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
एएनआई, नई दिल्ली। पैसे लेकर नौकरी देने से जुड़े मामले में बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी से जवाब तलब किया। जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने यह निर्देश दिया।
ईडी ने किया था गिरफ्तार
जुलाई, 2022 में ईडी ने पार्थ को पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) अध्यापक भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने पूर्व में पार्थ के एक सहयोगी के घर से 21 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की थी। इसी केस में ईडी द्वारा 21 जनवरी को गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की विशेष अदालत को उनकी जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने का आदेश दिया है।
एजेंसी को नोटिस जारी, सुनवाई टली
घोष की याचिका पर शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी को नोटिस भी जारी किया और मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। तृणमूल कांग्रेस नेता ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि इस तथ्य के बावजूद नए जज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे कि पूर्ववर्ती जज ने उनकी याचिका पर काफी हद तक सुनवाई कर ली थी।