सुप्रीम कोर्ट: ट्वीट मामले में प्रशांत भूषण को अवमानना नोटिस, ट्विटर से भी मांगा जवाब
कोर्ट ने न्यायपालिका पर टिप्पणी करने वाले भूषण के ट्वीट पर प्रशांत भूषण के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का स्वत संज्ञान लिया
नई दिल्ली,जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को वकील प्रशांत भूषण को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने न्यायपालिका पर टिप्पणी करने वाले भूषण के ट्वीट पर प्रशांत भूषण के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का स्वत: संज्ञान लिया और अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से सुनवाई में मदद करने को कहा है। इस मामले में ट्विटर को भी पार्टी बनाया गया। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई में तीन जजों की बेंच ने ट्विटर इंडिया ( Twitter India) से भी मामले में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्वीट में दिए गए बयान से पहली नजर में अदालत की अवमानना का मामला बनता है। अदालत ने प्रशांत भूषण को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है साथ ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर कोर्ट में अपनी राय रखने को कहा है।ट्विटर इंडिया की ओर से वरिष्ठ वकील सज्जन पूवैय्या ( Sajjan Poovayya) ने कहा कि ट्विटर सही पार्टी है। उन्होंने कहा, 'कोर्ट के आदेश के बाद हम ट्वीट को हटा सकते हैं।' सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अटॉर्नी जनरल से भी सहयोग करने को कहा है। अदालत ने सुनवाई 5 अगस्त के लिए टाल दी है। प्रशांत भूषण ने जूडिशियरी के खिलाफ दो आपत्तिजनक ट्वीट किए थे जो 27 जून और 29 जून को किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि वह मामले में कोर्ट को सहयोग करें। प्रशांत भूषण ने हाल ही में कई ट्वीट किए जिन्हें आपत्तिजनक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट में चीफ जस्टिस के बाइक के साथ फोटोग्राफ को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। दूसरे टि्वट में प्रशांत भूषण ने 27 जून को आखिरी चार चीफ जस्टिस के खिलाफ आपत्तिनजक टिप्पणी की ।