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वंदे मातरम् पर जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Published: Tue, 27 Oct 2026 11:06 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की मांग वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब।

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वंदे मातरम् याचिका पर जवाब मांगा।

  2. दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका स्थानांतरित करने की मांग की गई।

  3. वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने की मांग।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित जनहित याचिका को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। जनहित याचिका में वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की मांग की गई है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची एवं जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले को इसी तरह की अन्य याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया। शीर्ष अदालत ने वंदे मातरम् के सभी छह पद गाने की अनिवार्यता वाले कानून को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर विचार करने पर भी सहमति दे दी।

पीठ ने भीमराव दुर्योधन बोरकर और पूर्व आईएएस अधिकारी बालकृष्ण सत्यभामा मावोजी की याचिकाओं पर केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इन याचिकाओं को इसी तरह की अन्य याचिकाओं के साथ संलग्न करते हुए मामले को 30 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 22 सितंबर को केंद्र से कहा था कि 'अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति जताने वाले व्यक्ति' को वंदे मातरम गाने से इनकार करने पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

(समाचार एजेंसी पीटीआई इनपुट के साथ)