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SC- 'दुष्‍कर्म पी‍ड़‍िताओं से अछूत जैसा व्‍यवहार ठीक नहीं, वन स्टॉप सेंटर बनाया जाए'

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि समाज में दुष्‍कर्म पीड़‍िता के साथ अछूत की तरह व्‍यवहार किया जाता है।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Tue, 11 Dec 2018 02:37 PM (IST)Updated: Tue, 11 Dec 2018 03:00 PM (IST)
SC- 'दुष्‍कर्म पी‍ड़‍िताओं से अछूत जैसा व्‍यवहार ठीक नहीं, वन स्टॉप सेंटर बनाया जाए'
SC- 'दुष्‍कर्म पी‍ड़‍िताओं से अछूत जैसा व्‍यवहार ठीक नहीं, वन स्टॉप सेंटर बनाया जाए'

नर्इ दिल्‍ली [ एजेंसी  ]। दुष्‍कर्म पीड़‍िता की पहचान और नाम उजागर करने के मामले में देश की शीर्ष अदालत ने सख्‍त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि समाज में दुष्‍कर्म पीड़‍िता के साथ अछूत की तरह व्‍यवहार किया जाता है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र और संघ शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में एक वन स्टॉप सेंटर बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बा‍बत मीडिया को भी दिशा निर्देश जारी किया है। 

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जस्टिस मदन बी लोकुर ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी रूप में दुष्कर्म या यौन शोषण पीड़िता की पहचान उजागर नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह के मामलों में पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाली एफआईआर, जिसमें पीड़ित नाबालिग हो उसे कतई सार्वजनिक न किया जाए। इसके साथ अदालत ने केंद्र-राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को रेप पीड़िताओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक जिले में रेप पीड़िताओं के लिए एक वन स्टॉप सेंटर बनना चाहिए, जिससे दुष्‍कर्म संबंधित मामलाें का समाधान निकाला जा सके।

अदालत ने समाज की मानसिकता में भी बदलाव की बात कही। कोर्ट ने कहा, 'यह बहुत दुखद है कि समाज में दुष्‍कर्म पीड़िताओं के साथ आरोपी की तरह व्यवहार किया जाता है। उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इस मानसिकता में बदलाव होना ही चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने रेप पीड़िताओं के नाम, तस्वीर सार्वजनिक करने पर सख्त आपत्ति जाहिर की और कहा कि जांच एजेंसी, पुलिस या मीडिया के द्वारा किसी भी सूरत में रेप पीड़िताओं की पहचान सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए।


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