आधार पर SC की दो टूक, कहा- 'बार-बार एक ही मुद्दे पर सुनवाई क्यों करें'
आधार पक्ष के वकील जोहेब हुसैन ने बताया कि आधार से संबंधित पहले से ही न्यायालय में 27 याचिकाएं लंबित हैं, ऐसे में इस याचिका की सुनवाई असंभव है।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। सुप्रीम कोर्ट ने आज तृणमूल कांग्रेस के द्वारा आधार मुद्दे पर दायर चुनौती याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि टीएमसी विधायक महुआ मोइत्रा ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "इससे पहले भी कोर्ट में आधार को लेकर हजारों चुनौती याचिका दायर किये जा चुके हैं और बार-बार न्यायालय एक ही मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेगी। हम एक ही मुद्दे पर बार-बार क्यों सुनवाई करें? इन मुद्दों को कई बार पिछली याचिकाओं में उठाया जा चुका है।" जस्टिस ए.के सीकरी और अशोक भूषण की सदस्यता वाली बेंच ने कहा, "हम इस मुद्दे को आवेदन के साथ संवैधानिक पीठ के समक्ष उठाने की अनुमति देते हैं।"
पीठ ने विधायक महुआ मोइत्रा को इस महीने के अंतिम सप्ताह में होने वाले संवैधानिक बैठक में इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी। 'आधार' पक्ष के वकील जोहेब हुसैन ने बताया कि आधार से संबंधित पहले से ही न्यायालय में 27 याचिकाएं लंबित हैं, ऐसे में इस याचिका की सुनवाई असंभव है। बता दें कि 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों को अपने ग्राहकों को बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को आधार नंबर से लिंक करने के लिए अंतिम तिथि की घोषणा करने को कहा था।
मालूम हो कि, वर्तमान में बैंक खातों को आधार से लिंक करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक है। जबकि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2018 है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी तक कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। इससे पहले, अदालत ने चार अलग-अलग याचिकाओं की संवैधानिक पीठ के समक्ष सुनवाई को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया था।
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